Vande Mataram Bill: संसद से पारित हुआ वंदे मातरम् बिल, राष्ट्रीय गीत के अपमान पर अब 3 साल तक जेल

Vande Mataram Bill: नई दिल्ली। संसद के दोनों सदनों से ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026’ पारित हो गया है। राज्यसभा में बुधवार को पास होने के बाद गुरुवार को लोकसभा ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी। अब राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के समान कानूनी संरक्षण मिलेगा।

इस संशोधन के बाद अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम् का गायन रोकता है या किसी सभा में उसके गायन के दौरान बाधा डालता है, तो उसे तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यह प्रावधान ‘प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971’ में बदलाव करके जोड़ा गया है। अभी तक यह कानून सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर लागू होता था।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 24 जुलाई को राज्यसभा में यह विधेयक पेश किया था। राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट और हंगामे के बीच ध्वनिमत से बिल पारित हुआ। विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान मांगा था। सरकार का कहना है कि वंदे मातरम् स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रहा है और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को कहा था कि इसे राष्ट्रगान के बराबर सम्मान मिलना चाहिए। यह कदम वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर उठाया गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। इसके लागू होने पर राष्ट्रीय गीत के अपमान से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई संभव हो सकेगी।

यह भी पढ़ें: Power cuts in housing societies: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 13 घंटे बिजली कटौती से 6000 परिवार बेहाल, नमी से फ्यूज खराब होने का दावा

यहां से शेयर करें