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विदेश जाना है दस करोड़ जमा करें कार्ति: एससी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कार्ति को एयरसेल-मेक्सिस डील और आईएनएक्स मीडिया केस में 5,6,7 और 12 मार्च को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कार्ति को विदेश जाने के लिए कोर्ट में 10 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो उन पर सख्ती की जाएगी। कोर्ट ने कार्ति को कहा, ‘चाहे जो भी करें, लेकिन कानून से खेलने की कोशिश न करें।Ó
कार्ति की विदेश जाने की इजाजत संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति से कोर्ट में 10 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कानून से खेलने की कोशिश न करें। बता दें कि सोमवार को कार्ति चिदंबरम ने कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कार्ति की याचिका का विरोध किया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि कार्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे में अगर वह विदेश जाते हैं तो जांच में और देरी हो सकती है।

इसके अलावा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि अगर कार्ति जांच से बचने की कोशिश करते हैं तो टेनिस के लिए विदेश जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि ‘वो सुप्रीम कोर्ट में वो तारीख बताएं, जिस दिन पूछताछ के लिए कार्ति की जरूरत है। कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि कार्ति जांच में भी सहयोग करें और विदेश भी जा सकें।’ इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 जनवरी को करने की बात कही थी।’

गौरतलब है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई के रेड कॉर्नर नोटिस के चलते कार्ति को हर बार विदेश जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है।

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