सुप्रीम कोर्ट ने Hate Speech पर भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR की मांग पर दिल्ली पुलिस को समय दिया
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सुप्रीम कोर्ट ने Hate Speech पर भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR की मांग पर दिल्ली पुलिस को समय दिया

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने Hate Speech को लेकर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सीपीएम नेता वृंदा करात की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को समय दे दिया है। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को करने का आदेश दिया।

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आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। 17 अप्रैल को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। 13 जून, 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने वृंदा करात की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वृंदा करात से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ता ने कानून के दूसरे उपलब्ध उपाय का उपयोग नहीं किया। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने मामले के गुण-दोष के आधार पर फैसला नहीं किया है बल्कि क्षेत्राधिकार पर विचार किया है।

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इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अगस्त, 2020 को वृंदा करात की याचिका खारिज कर दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से जरूरी अनुमति नहीं ली गई है, इसलिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने अनिल कुमार और अन्य बनाम एमके अयप्पा और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण दिया, जिसमें कहा गया था कि लोकसेवक के खिलाफ जांच का आदेश बिना पूर्व अनुमति के नहीं दिया जा सकता है।

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