Delhi Excise Policy case:जेल में ही दिवाली मनाएंगे मनीष सिसोदिया, SC से नहीं मिली जमानत

Delhi Excise Policy case: सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार, धन-शोधन मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।

Delhi Excise Policy case:

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो सिसोदिया फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

CBI ने 26 फरवरी को सिसोदिया को किया था गिरफ्तार
उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े घोटाला मामले में कथित भूमिका के लिए आप नेता को सीबीआई ने बीती 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह हिरासत में हैं।
वहीं, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने सिसोदिया को 9 मार्च को आबकारी नीति घोटालो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से गिरफ्त में लिया था।

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