Older Vehicles: दिल्ली में 1 जुलाई से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

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Older Vehicles: नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक जुलाई 2025 से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों (ईओएल वाहनों) को अब पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस निर्णय को सख्ती से लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत पुराने वाहनों को अब फ्यूल स्टेशन पर ईंधन भरवाने की अनुमति नहीं होगी। इस फैसले को लागू करवाने के लिए दिल्ली सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके वाहन जब्त किए जाएंगे

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शुक्रवार को सीएक्यूएएम मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में तकनीकी सदस्य विरेन्द्र शर्मा, दिल्ली की परिवहन सचिव निहारिका राय और ट्रैफिक पुलिस के विशेष सचिव अजय चौधरी ने संयुक्त रूप से इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने भरोसा जताया कि इस कदम से दिल्ली में न कानून व्यवस्था की समस्या होगी और न ही ईंधन की अफरा-तफरी।

NCR में भी मिलेगा विस्तार

विरेन्द्र शर्मा ने बताया कि दिल्ली में 30 जून 2025 तक ही इन पुराने वाहनों को ईंधन मिलेगा। इसके बाद:

  • गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में 31 अक्टूबर 2025 तक

  • शेष एनसीआर क्षेत्रों में 31 मार्च 2026 तक
    ईंधन भरवाने की अनुमति दी गई है।

Older Vehicles:  तकनीक से होगी पहचान

ईंधन स्टेशनों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे और अन्य तकनीकी प्रणालियों की मदद से ईओएल वाहनों की पहचान की जाएगी। 1 जुलाई 2025 से ऐसे वाहनों को फ्यूल देने से इनकार किया जाएगा।

बढ़ते प्रदूषण में बड़ा योगदान

दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से निकलने वाले धुएं का वायु प्रदूषण में बड़ा हिस्सा है:

  • PM 2.5: 28%

  • सल्फर ऑक्साइड: 41%

  • नाइट्रोजन ऑक्साइड: 78%

वाहन डेटा के अनुसार, अकेले दिल्ली में 62 लाख ईओएल वाहन हैं — जिनमें से 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चारपहिया वाहन हैं। अन्य राज्यों में भी भारी संख्या में ऐसे वाहन हैं:

  • हरियाणा: 27.5 लाख

  • उत्तर प्रदेश: 12.4 लाख

  • राजस्थान: 6.1 लाख

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