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Gurugram: रेयान का छात्र बालिग है या नाबालिग, तय करेंगा कोर्ट – जय हिन्द जनाब Gurugram: रेयान का छात्र बालिग है या नाबालिग, तय करेंगा कोर्ट – जय हिन्द जनाब

Gurugram: रेयान का छात्र बालिग है या नाबालिग, तय करेंगा कोर्ट

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गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित रेयान स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की गला रेतकर निर्मम हत्या के मामले में आरोपी भोलू को नाबालिग माना जाए या बालिग, इसका फैसला अब सोमवार को होगा। गुरुवार को इस मामले में फैसला आना था, मगर अदालत ने अगली तारीख 12 दिसंबर तय की है। गत शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में सुनवाई हुई थी। इस दौरान आरोपी पक्ष ने अदालत में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें बोर्ड ने आरोपी के मामले की सुनवाई बालिग आरोपी के रूप में करने का फैसला दिया था।इसके खिलाफ आरोपी पक्ष ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। पीड़ित पक्ष यानी प्रिंस के अधिवक्ता ने आरोपी की अपील का विरोध करते हुए कहा था कि बोर्ड के फैसले के अनुसार मामले की सुनवाई बालिग आरोपी के रूप में की जानी चाहिए।

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