राष्ट्रीय लोक अदालत माध्यम से वादों का हो निस्तारण, जनता को किया जागरूक
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राष्ट्रीय लोक अदालत माध्यम से वादों का हो निस्तारण, जनता को किया जागरूक

डा राजेन्द्र प्रसाद इन्टर कालेज बिलासपुर में जनता के बीच मेगा विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कियां गया। इस साक्षरता शिविर के माध्यम से जनसामान्य को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व व राष्ट्रीय लोक अदालत माध्यम से वादों का शीघ्र निस्तारण के संबंध में बताया गया। कृषि पेंशन योजना, बिजली बिल से संबंधित मामलों का निस्तारण, ई-चालान मामलों का ऑन लाईन द्वारा शीघ्र निस्तारण आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई गई। साक्षरता शिविर में नायब तहसीलदार सदर प्रग्या सिंह तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नामित पराविधिक स्वयं सेवक साकिर व अधिक संख्या में स्थानीय निवासी व विद्यालय स्टाफ आदि उपस्थित रहेे।

 

वही सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर जयहिंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में से कम्पनी आनन्दिता हेल्थ केयर, फेस टू नोएडा में कार्यरत श्रमिक वर्ग के मध्य मेगा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जयहिंद कुमार सिंह ने बताया गया कि यूपी पीडित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के अनुसार पीडित को पात्रता के आधार पर क्षतिपूर्ति के रूप में निर्धारित धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। मध्यस्थ्ता प्रक्रिया के संबंध में बताया गया कि मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह समझौता से वादों का निस्तारण प्रत्येक कार्य दिवसों में प्रशिक्षित मध्यस्थों से किया जाता है। उन्होंने कहा कि 12.नवबंर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मोटर चालान, चैक बाउन्स के मामलें, पारिवारिक मामलें, राजस्व व दीवानी व अन्य प्रक्रति के वादों का निस्तारण कराया जा सकता है। यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अंतिम निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से बनता है जिसकी कोई अपील नही होती है। ’शिविर श्रम प्रवर्तन अधिकारी राममिलन वर्मा एंव दीपक कुमार मौर्य, कम्पनी के पदाधिकारी श्रीमती सुनीता, वित्त प्रमुख, स्वाती शर्मा नैना सचदेवा तथा श्रमिक श्रीमती मुन्नी देवी, विजयलक्ष्मी, सृष्टि, वंशिका आदि अधिक संख्या में श्रमिकगण उपस्थित रहे।’

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