जीडीए सभागार में रेरा प्रशिक्षण दूसरे दिन भी रहा जारी

ghaziabad news  जीडीए सभागार में रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट-2016 (रेरा ) प्रशिक्षण के दूसरे दिन शुक्रवार को राजेश मेहतानी ने महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी।
जीडीए के पर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण में ओसी/सीसी (आॅक्यूपेशन सर्टिफिकेट/कंप्लीशन सर्टिफिकेट) के प्रावधानों पर चर्चा हुई।
मेहतानी ने बताया कि यदि निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा नहीं होता है, तो तीन महीने के बाद भी त्रैमासिक परियोजना रिपोर्ट (क्यूपीआर) को बढ़ाया जा सकता है और लक्ष्य को अपडेट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सुपर एरिया, कॉमन एरिया और कारपेट एरिया के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया। कॉमन एरिया में फ्लैट मालिक का समानुपातिक हिस्सा होते हुए भी किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है। कॉमन एरिया का उपयोग एरिया ओनर्स एसोसिएशन (एओए) फ्लैट मालिकों के हितों का ध्यान रखते हुए किया जा सकता है। रेरा एक्ट में सुपर एरिया का कोई प्रावधान नहीं है और न ही वह मान्य है। प्राधिकरण के प्रवक्ता रूद्रकुमार शुक्ला ने बताया कि यह कार्यशाला 24 मई 2025 को भी नियत स्थान और समय पर होगी।
इस मौके पर जीडीए के मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, समस्त अधिशासी अभियंता, विशेष कार्याधिकारी कनिका कौशिक, सहायक अभियंता, अवर अभियंता, विधि अधिकारी और समस्त लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी भी मौजूद रहे।

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