मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को आज कोर्ट से उस वक्त बड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने हेट स्पीच का दोषी करार दिया। हेट स्पीच के मामले में सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सुनवाई के बाद दोषी करार दिया है। थोड़ी देर बाद ही कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुना दी है। इसके चलते उनकी विधायकी भी खतरे में आ गई है, क्योंकि कानून के मुताबिक 2 से ज्यादा की सजा होने की वजह से किसी भी विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता स्वतः ही रद्द हो जाती है।
दरअसल, मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मऊ इस मामले में सह-आरोपी मंसूर अंसारी को अदालत ने केवल 120 बी के तहत षड्यंत्र रचने का दोषी पाया और 6 माह की सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट में सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी ने तय किया है कि वे फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
हाईकोर्ट जाने की तैयार
बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सदर विधायक अब्बास अंसारी का आरोप है कि उनके पक्ष को पूरी तरह सुना नहीं गया। इसलिए अब वह शिकायत लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। सजा के ऐलान से पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि सजा की समयसीमा अब्बास अंसारी की विधायकी पर असर डाल सकती है। हालांकि, अब यह स्पष्ट हो गया है कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता सुरक्षित है क्योंकि अगर अब्बास अंसारी को दो साल से ज्यादा की सजा होती, तो उन्हें अपनी विधानसभा की कुर्सी छोड़नी पड़ती। हालांकि, मऊ की सीजेएम कोर्ट ने उन्हें ठीक दो साल की सजा सुनाई है।
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