हाई कोर्ट का शिकंजाः वेव बिल्डर का बायर्स को दिया चेक बाउंस हुआ तो खेर नही, जानें पूरा मामला
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हाई कोर्ट का शिकंजाः वेव बिल्डर का बायर्स को दिया चेक बाउंस हुआ तो खेर नही, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) के मालो में अलग अलग बिल्डरों की चालाकी नजर आ रही है। वेव मेगा सिटी सेंटर बिल्डर 11 माह में उत्तर यूपी रेरा के आरसी का 101.36 करोड़ रुपये जमा कराएगा। बिल्डर ने पेमेंट प्लान हाईकोर्ट में दाखिल किया है। हाईकोर्ट ने कंपनी के सभी डायरेक्टर के शपथ पत्र लेने के बाद बिल्डर को समय दे दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर ने चेक जमा कराए हैं। अगर कोई चेक बाउंस हुआ तो बिल्डर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी।

 

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बायर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की
यूपी रेरा ने बायर्स अमित गोयल की शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ आरसी जारी की थी। वसूली के लिए यूपी रेरा ने आरसी जिला प्रशासन को भेज दी, मगर वसूली नहीं होने पर खरीदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जहां पर बिल्डर ने प्रार्थना पत्र यानी केविएट लगाकर आदेश से पहले सुनने का मौका मांगा। हाईकोर्ट ने बिल्डर को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया और यूपी रेरा की सभी आरसी का भुगतान करने का प्लान मांगा। साथ ही कंपनी के सभी डायरेक्टर के शपथ पत्र मांगे।

बिल्डर सीधे यूपी रेरा के पास जमा कराएं पैसा
अफसरों ने बताया कि बिल्डर ने पैसा जमा करने का प्लान सौंपा है। हाईकोर्ट ने उतनी धनराशि के चेक जमा कराए है। जिनको यूपी रेरा को सौंप दिया गया है। मई माह की पहली किस्त में बिल्डर ने 5 करोड़ रुपये हाईकोर्ट में जमा करा दिए थे। चेक भी यूपी रेरा को सौंप दिया गया है। बिल्डर सीधा यूपी रेरा को पैसा देगा। उस धनराशि से खरीदारों का पैसा लौटाया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। बिल्डर ने कुर्क संपत्ति को छोड़ने की गुहार लगाई थी। जिस पर कोर्ट ने कुर्क संपत्ति के खरीदारों को पेश करने को कहा है। आदेश का अध्ययन करने के बाद प्रशासन बिल्डर की संपत्ति को नीलाम करने के बारे में फैसला लेगा। बता दें कि प्रशासन ने बिल्डर की 111 संपत्ति को कुर्क किया हुआ है। इनमें से 38 संपत्ति को 29 मई को नीलाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई खरीदार नहीं आया।

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