नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर छह प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद रखने की घोषणा की है। ये स्टेशन सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। प्रभावित स्टेशन हैं—पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सचिवालय और बाराखंबा रोड। सभी छह स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी।
DMRC ने रात में एक्स (पूर्व ट्विटर) पर सर्विस अपडेट जारी करते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सेंट्रल दिल्ली की यात्रा के दौरान इन पाबंदियों को ध्यान में रखें।
यह फैसला विपक्षी दलों के INDIA ब्लॉक द्वारा आयोजित “चलो दिल्ली – मार्च फॉर डेमोक्रेसी” के मद्देनजर लिया गया है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ “वोट चोरी” और चुनावी नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च कर रहा है। प्रदर्शन में कुमार के इस्तीफे, SIR प्रक्रिया रोकने और पेपर बैलट व्यवस्था वापस लाने की मांग की जा रही है।
कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से सोमवार शाम 4 से 5 बजे के बीच मुलाकात का अनुरोध किया था, ताकि ज्ञापन सौंपा जा सके। सूत्रों के अनुसार, सीजेआई ने यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बताया कि समान मामले पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और प्रशासनिक स्तर पर आदेश नहीं दिए जा सकते। राहुल गांधी को सलाह दी गई कि वे न्यायिक प्रक्रिया के जरिए अदालत का रुख करें। मामला मंगलवार को लिया जा सकता है।
राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि विपक्षी दल, युवा संगठन, नागरिक समाज और संविधान व लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी लोग इस मार्च में शामिल होंगे। उन्होंने शनिवार के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस और भाजपा समर्थकों द्वारा कथित मारपीट का आरोप भी लगाया। कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा कनॉट प्लेस-बाराखंबा रोड जंक्शन पर दोपहर 1:30 बजे होने वाला है।
यह प्रदर्शन शुक्रवार को संसद से विजय चौक तक INDIA ब्लॉक के मार्च के बाद हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा गया था। इससे पहले 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान मेट्रो के 45 स्टेशन बंद किए गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूर्ण प्रतिबंध न लगाने और सेवाओं को विनियमित तरीके से चलाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि “मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं चलाया जा सकता।”
यात्रियों को सलाह है कि वे वैकल्पिक मार्ग अपनाएं और DMRC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर लेटेस्ट अपडेट चेक करते रहें। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही हैं।
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