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NEET-UG : पेपरलीक पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला NEET-UG : पेपरलीक पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

NEET-UG : पेपरलीक पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, CJI की बड़ी टिप्पणी

NEET-UG :
  • कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ, लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित’

NEET-UG : नीट-यूजी 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट-यूजी 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ है। लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने, जांच बढ़ाने की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए एसओपी तैयार करने पर भी विचार करेगी।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हज़ारीबाग और पटना के अलावा NEET UG 2024 परीक्षा में कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ है। हमने पाया है कि IIT दिल्ली का जवाब सही था। हमने कहा है कि NTA को अब उन उलटफेरों से बचना चाहिए जो अभी हुए हैं क्योंकि यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि “ये मुद्दे जैसे कि स्ट्रांग रूम में पीछे का दरवाज़ा खुला रखना आदि, फिर प्रतिपूरक अंक देना, अनुग्रह अंक देना जिसके कारण 44 को 720/720 अंक मिले; हमने NTA की सभी त्रुटियों को उजागर किया है और इसलिए समिति को इनकी पहचान करनी चाहिए और इन्हें सुधारना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे जो उत्पन्न हुए हैं, उन्हें भारत संघ को इसी वर्ष ठीक करना चाहिए, ताकि यह फिर न हो।

इससे पहले नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जो पहला आरोप पत्र दाखिल किया है, उसमें उम्मीदवारों के साथ ही उम्मीदवारों के माता-पिता, इंजीनियर और पेपरलीक के सरगनाओं के नाम शामिल हैं। सीबीआई ने ये भी कहा कि अभी जांच चल रही है और इस मामले में एक पूरक आरोप पत्र (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) भी दायर की जाएगी। पहली चार्जशीट (आरोपपत्र) में 13 आरोपियों के नाम हैं, जिनमें चार नीट उम्मीदवार, एक जूनियर इंजीनियर और पेपरलीक के दो सरगनाओं का नाम शामिल है।

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नीट पेपर लीक मामले में खूब हुआ था हंगामा
गौरतलब है कि मेडिकल में प्रवेश के लिए कराई जाने वाली नीट परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक को लेकर बीते दिनों देश में काफी हंगामा हुआ था और बड़ी संख्या में लोगों ने फिर से नीट की प्रवेश परीक्षा कराने की मांग की थी। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर था और फिर से नीट परीक्षा कराने की मांग कर रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परीक्षा के दौरान व्यवस्थागत खामियां नहीं हुईं और फिर से परीक्षा कराने से इनकार कर दिया।

सीबीआई ने छह एफआईआर दर्ज की
नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने छह एफआईआर दर्ज की हैं। नीट प्रवेश परीक्षा में धांधली के आरोप में सबसे पहले पटना पुलिस ने 5 मई को मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में 23 जून को सीबीआई को सौंप दिया गया। 5 मई तो हुई नीट परीक्षा में देशभर में 23 लाख छात्र शामिल हुए थे। अब तक नीट मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 15 आरोपियों को बिहार पुलिस ने पकड़ा था और अब तक इस मामले में 58 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा चुका है।

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