Ahmedabad Serial Blast Case: 2008 ब्लास्ट केस में 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Ahmedabad Serial Blast Case

Ahmedabad Serial Blast Case: अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में 38 दोषियों को सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इस बहुचर्चित आतंकी हमले मामले में निचली अदालत के फैसले पर मुहर लग गई है।

Ahmedabad Serial Blast Case:

सिटी सेशंस कोर्ट ने सुनाई थी 38 दोषियों को फांसी की सजा

अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी, जबकि 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई थी। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से दोषियों की फांसी की सजा की पुष्टि के लिए गुजरात हाई कोर्ट में कन्फर्मेशन याचिका दायर की गई थी।

हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अब सिटी सेशंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

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2008 में हुए थे अहमदाबाद में सिलसिलेवार धमाके

गौरतलब है कि वर्ष 2008 में अहमदाबाद शहर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में कई लोगों की मौत हुई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू की थी और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आया फैसला

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में जांच, सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया कई वर्षों तक चली। निचली अदालत के फैसले के बाद मामला गुजरात हाई कोर्ट पहुंचा था, जहां अब अदालत ने दोषियों की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है।

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