डूब क्षेत्र में बने अवैध फार्महाउसों पर चलेगा बुलडोजर, नोएडा प्राधिकरण ने तैयार की कार्रवाई की सूची

नोएडा। यमुना और हिंडन के डूब क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए बड़े-बड़े फार्महाउसों पर जल्द ही कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। नोएडा प्राधिकरण ने ऐसे अवैध निर्माणों की सूची तैयार कर ली है और अब केवल पुलिस बल उपलब्ध होने का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस फोर्स मिलते ही प्राधिकरण का अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होगा और अवैध फार्महाउसों पर बुलडोजर चलाया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, प्राधिकरण की ओर से पूर्व में संबंधित लोगों को नोटिस और चेतावनी जारी की गई थी। उन्हें निर्धारित समय के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि अधिकांश मामलों में चेतावनी का कोई असर नहीं दिखाई दिया और निर्माणकर्ताओं ने न तो निर्माण हटाया और न ही प्राधिकरण के निर्देशों का पालन किया।

बताया जा रहा है कि डूब क्षेत्र में बने कई फार्महाउस न केवल भूमि उपयोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरणीय मानकों के भी विपरीत हैं। इन निर्माणों के कारण बाढ़ के दौरान जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी को देखते हुए प्राधिकरण ने ऐसे सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का निर्णय लिया है।

सूत्रों का कहना है कि जिन लोगों ने नोटिस मिलने के बाद स्वयं अपने अवैध निर्माणों को हटा लिया है, उन्हें इस अभियान से बाहर रखा जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने चेतावनी के बावजूद निर्माण नहीं हटाया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे फार्महाउसों को चिन्हित कर सूची में शामिल किया गया है।

प्राधिकरण के अधिकारियों का मानना है कि डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल, प्राधिकरण के अधिकारी और अतिक्रमण हटाने वाली टीमें मौजूद रहेंगी ताकि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का विरोध या व्यवधान न हो।

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस प्रशासन से आवश्यक बल उपलब्ध कराने को लेकर समन्वय किया जा रहा है। जैसे ही अनुमति और पर्याप्त सुरक्षा बल मिलेगा, चिन्हित फार्महाउसों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। इस कार्रवाई से डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और यदि कहीं अवैध निर्माण किया गया है तो उसे स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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