आजम खान को रामपुर कोर्ट से बड़ा झटका, ‘तनखइया’ बयान मामले में जुर्माने के साथ 2 साल की सजा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को शनिवार 16 मई 2026 को रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक और बड़ा झटका दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान के मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है।

यह मामला रामपुर के भोट थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने एक रोड शो/रैली में तत्कालीन जिलाधिकारी (डीएम) और सरकारी अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वायरल वीडियो में उन्होंने कहा था- “ये तनखइया हैं, इनसे मत डरियो… इंशा अल्लाह इनसे जूते साफ कराऊंगा।” उन्होंने मायावती के जूतों को साफ करने वाले अधिकारियों का भी जिक्र किया था। इस बयान से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने का आरोप लगाते हुए भोट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया और रिपोर्ट तलब की थी। मामले की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई और एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रायल चला। चार मई को बहस पूरी होने के बाद आज फैसला सुनाया गया।

आजम खान की कानूनी मुश्किलें

आजम खान पहले से ही रामपुर जेल में बंद हैं। उनके और बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर पैन कार्ड फर्जीवाड़ा मामले में 7-7 साल की सजा हो चुकी है, जिसे हाल ही में सत्र अदालत ने भी बरकरार रखा है। इस नए फैसले से उनकी कानूनी परेशानियां और बढ़ गई हैं। हालांकि, सजा के खिलाफ वे उच्च अदालत में अपील कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस फैसले को राजनीतिक साजिश बताया है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे कानून का सम्मान बताया है। रामपुर में आजम खान के समर्थकों में मायूसी छाई हुई है, हालांकि बड़े स्तर पर कोई तनाव की खबर नहीं है।

आजम खान रामपुर से कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। वे सपा में मुस्लिम चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन विवादित बयानों और कई आपराधिक मामलों के कारण उनकी राजनीतिक यात्रा चुनौतियों भरी रही है। कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान की टीम कानूनी रणनीति पर विचार कर रही है। इस मामले का रामपुर की स्थानीय राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। अधिक जानकारी के लिए अदालती दस्तावेजों और आधिकारिक बयानों का इंतजार है।

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