सड़क पर निर्माण सामग्री रखने व क्षतिग्रस्त करने पर दो लाख का जुर्माना
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सड़क पर निर्माण सामग्री रखने व क्षतिग्रस्त करने पर दो लाख का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर इकोटेक-10 में एक कंपनी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सड़क पर निर्माण सामग्री रखने व क्षतिग्रस्त करने पर यह कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण ने सड़क पर रखी निर्माण सामग्री को हटाने और क्षतिग्रस्त रोड को रिपेयर कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जुर्माने की यह रकम एक सप्ताह में प्राधिकरण के खाते में जमा कराने को कहा है।

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जीएम प्रोजेक्ट विशु राजा ने बताया सेक्टर इकोटेक-10 में इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का निर्माण कार्य चल रहा था। कंपनी ने रोड पर ही निर्माण सामग्री रख ली थी। निर्माण सामग्री एकत्रित करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया, जिससे रोड क्षतिग्रस्त हो गई। जिसके चलते प्राधिकरण के वर्क सर्किल-7 ने कंपनी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। जुर्माने की यह रकम प्राधिकरण एक सप्ताह में जमा करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण सामग्री को रोड से तत्काल हटाने और रोड को रिपेयर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वर्क सर्किल-7 से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ अमनदीप डुली ने कहा है कि रोड पर निर्माण सामग्री रखने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रोड क्षतिग्रस्त होने पर रिपेयर कराने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी।

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