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‘वर्कलोड की वजह से किया सूइसाइड तो बॉस जिम्मेदार नहीं’

नई दिल्ली। कार्यस्थलों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी दफ्तर में ज्यादा काम की वजह से परेशान है और वह इस कारण आत्महत्या करता है तो इसके लिए बॉस जिम्मेदार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी को ज्यादा काम देने की वजह से यह नहीं माना जा सकता कि उसका बॉस अपराधी और उसने कर्मचारी का शोषण करने या उसे आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से ज्यादा काम दिया है।

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