Surname of PM Modi Case: राहुल गांधी को दो साल की सजा
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Surname of PM Modi Case: राहुल गांधी को दो साल की सजा

Surname of PM Modi Case: सूरत की अदालत ने पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने पर राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। फिलहाल सुनवाई जारी है लेकिन जमानत पर बहस हो रही है।
यह मामला 2019 का है जब वायनाड से लोक सभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी। जिसके बाद उन पर मानहानि कर मामला दर्ज हुआ था. राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी।

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Surname of PM Modi Case: इन मामलोे के जानकारों की मानें तो दोषी करार दिए जाने से राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा बन गया है. हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि, श्मेरा इरादा गलत नहीं था. मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं हुआ.श् वहीं अश्विनी चैबे ने बताया कि, श्राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में हैं, वे लोकतंत्र के कटघरे में भी हैं. इस मंदिर में आकर माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं.श्

बताते चलें कि राहुल गांधी के खिलाफ प्च्ब् की धारा 499, 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में वे आज तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है।

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