ghaziabad news जिला कृषि अधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण और किसानों को उनकी जोत के अनुसार उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उर्वरक प्रदायक कंपनियों एवं जनपद के थोक विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्थिति में उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों जैसे, जिंक, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नैनो आदि की टैगिंग न की जाए।
कुमार ने निर्देशित किया कि किसानों को केवल संस्तुत मात्रा में ही उर्वरक मुहैया कराया जाए और निर्धारित दर में फुटकर विक्रेता मार्जिन एवं पल्लेदारी लागत को शामिल करते हुए ही मूल्य तय किया जाए। किसी भी फुटकर विक्रेता को उसकी क्षमता से अधिक उर्वरक की आपूर्ति नहीं की जाएगी।बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि उर्वरक की बिक्री 100 प्रतिशत पीओएस मशीन के माध्यम से की जाए और उसका रिकॉर्ड विक्रेताओं के जरिए नियमित रूप से रखा जाए। सभी विक्रेताओं को स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर तथा बिल बुक अनिवार्य रूप से बनाए रखने होंगे। प्रत्येक बिक्री केंद्र पर उर्वरकवार मूल्य एवं स्टॉक की जानकारी बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक और भौतिक स्टॉक में किसी प्रकार की असमानता न हो, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए।
जिला कृषि अधिकारी ने चेतावनी दी कि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कालाबाजारी व जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई:अमित कुमार
