Special news For Govt Employee: केंद्रीय कर्मचारी को 42 दिन की अतिरिक्त छुट्टी (स्पेशल कैजुअल लीव) मिल सकती हैं। मगर इन छुट्टियों के लिए शर्त जोड़ी गई है। ये छुट्टियां केवल ऐसे कर्मचारियों को मिलेंगी जो अपना अंगदान करेंगे। इस दौरान कर्मचारियों की सैलरी में कुछ भी कटौती नहीं होगी। यानी उन्हें छुट्टियां भी मिलेंगी और उतने दिनों की सैलरी भी। 42 दिन की छुट्टियों से जुड़े इन नियमों के बारे में सरकार ने संसद में भी बताया है।
सवाल के जवाब में मिला ये
बता दें कि लोकसभा में एक सवाल के जवाब में इन छुट्टियों के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्पेशल कैजुअल लीव का नियम बनाया है। यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को अंगदान करने पर अधिकतम 42 दिनों की स्पेशल कैजुअल लीव देने का फैसला किया है।
2023 में आया था इसका आदेश
मालूम हो कि इन छुट्टियों के बारे में साल 2023 में आदेश आया था। यह आदेश पर्सनेल मिनिस्ट्री ने जारी किया था। इस आदेश के मुताबिक अंगदान करने वाले कर्मचारी को 42 दिनों तक की छुट्टी मिल सकती है। हालांकि यह छुट्टी इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि ऑपरेशन कैसा था। किसी भी स्थिति में 42 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर चाहे ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा। वहीं इन छुट्टियों के लिए डॉक्टर की मंजूरी जरूरी है। यानी बिना डॉक्टर की मंजूरी के छुट्टी नहीं मिलेगी। ये छुट्टियां अस्पताल में भर्ती होने वाले दिन से शुरू होंगी।
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