Noida: प्राधिकरण ने 276.60 करोड़ रुपए बकाया नहीं देने पर सिक्का इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ आरसी जारी की है। ये बकाया भू राजस्व की तरह वसूलने के लिए डीएम को पत्र लिखा गया है। साथ प्राधिकरण का भुगतान नहीं करने पर 21 दिसंबर 2023 के शासनादेश के तहत सिक्का इंफ्रास्ट्रचर को प्राधिकरण के सभी लाभों से वंचित किया गया है।
प्राधिकरण ने बताया कि 28 जून 2011 को जीएच-1ए/1 सेक्टर-143बी नोएडा का सब डिवीजन सिक्का इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में किया गया। 10 अगस्त 2011 को लीज डीड आवंटी ने भूखंड पर कब्जा लिया। लेकिन भूखंड की धनराशि जमा नहीं कराई गई। इस संबंध में प्राधिकरण ने आवंटी को नोटिस जारी किए। इसके बाद भी न तो कोई जवाब दिया गया और न पैसा। प्राधिकरण ने अमिताभ कांत की सिफारिश शासनादेश दिसंबर 2023 के ग्रुप हाउसिंग जीएच1ए/1 सेक्टर-143बी नोएडा के बकाया 208.05 करोड़ के 25 प्रतिशत यानी कुल 52.01 करोड़ जमा जमा करने के लिए कहा गया। लेकिन बिल्डर ने पैसा जमा नहीं कराया। 31 मार्च 2025 तक बिल्डर पर 276.60 करोड़ का बकाया हो गया। ऐसे में मंगलवार को प्राधिकरण के सीईओ ने डीएम को पत्र लिखकर भू राजस्व की तरह बकाया वसूलने के लिए कहा है।
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