महागुण मंत्रा-2 के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, हाई कोर्ट के आदेश के बाद 90 दिन में होगी रजिस्ट्री

ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित महागुण मंत्रा-2 सोसाइटी के निवासियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि 90 दिनों के भीतर फ्लैट निवासियों की रजिस्ट्री सुनिश्चित कराई जाए। इस फैसले के बाद सोसाइटी में खुशी का माहौल है। निवासियों ने नेफोमा टीम का मिठाई खिलाकर धन्यवाद जताया।

सोसाइटी निवासी संतोष ने बताया कि महागुण मंत्रा-2 परिसर में पांच टावर हैं, जिनमें करीब 1100 फ्लैट बने हुए हैं और वर्तमान में 1000 से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं। आरोप है कि वर्ष 2022 में फ्लैट बुकिंग के दौरान बिल्डर प्रबंधन ने पैसे लेने के बाद जल्द रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन साढ़े तीन साल बीत जाने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं कराई गई।

निवासियों का कहना है कि उन्होंने स्टांप पेपर तक खरीद लिए थे, लेकिन उसके बाद भी बिल्डर की ओर से लगातार टालमटोल की जाती रही। मालिकाना हक मिलने में देरी से परेशान होकर निवासियों ने नेफोमा के मुख्य सलाहकार दीपक दुबे और अध्यक्ष अन्नू खान से संपर्क किया। इसके बाद फ्लैट खरीदारों की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद निवासियों ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया।

बैठक के दौरान सोसाइटी की मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। निवासियों ने आरोप लगाया कि कई बार बिल्डर कार्यालय पर प्रदर्शन करने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि बिल्डर प्रबंधन उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेता। इस अवसर पर संतोष सिंह, प्रवीण, संतोष आनंद, अंकित, साकेत, संतोष श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में निवासी मौजूद रहे। निवासियों ने उम्मीद जताई कि अब कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जल्द ही उनके फ्लैट का कानूनी मालिकाना हक मिल सकेगा।

यह भी पढ़ें : “बिंदास बिजनौर” मिलन समारोह में गूंजा AQI < 50 का संकल्प, स्वस्थ और समृद्ध बिजनौर के लिए मिशन 2030 लॉन्च

यहां से शेयर करें