हाई कोर्ट में बोला दिल्ली दंगों का आरोपी शरजील इमाम
new delhi news दिल्ली दंगे 2020 के एक आरोपी शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया है कि दंगों के वक्त उसका उमर खालिद से कोई संबंध नहीं था। गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इमाम के वकील ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिन्दर कौर की बेंच से उसकी जमानत याचिका पर विचार करते समय ह्यकरुणाह्ण दिखाने का आग्रह किया।
वकील ने अदालत को बताया कि शरजील के भाषणों और वॉट्सऐप चैट में कभी भी किसी प्रकार की अशांति फैलाने का जिक्र नहीं था। उन्होंने दलील दी कि शरजील पिछले पांच साल से हिरासत में है और वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। वकील ने कहा कि उसकी मां बीमार हैं और उसके पिता का निधन हो चुका है।
वकील ने यह भी तर्क दिया कि शरजील 15 जनवरी 2020 के बाद दिल्ली में मौजूद नहीं था। पुलिस ने उसे 28 जनवरी 2020 को बिहार में उसके गृह नगर से गिरफ्तार किया था। ऐसे में वह किसी भी ‘षड्यंत्रकारी’ बैठक का हिस्सा नहीं हो सकता था।
अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए षड्यंत्र के मामले पर, वकील ने कहा कि शरजील कथित मुख्य वॉट्सऐप ग्रुप का हिस्सा नहीं था, जहां चक्का जाम पर चर्चा हुई थी। वकील ने कहा कि इमाम जिन ग्रुप्स में था, वहां भी कोई ऐसा संदेश नहीं मिला जो हिंसा भड़काने वाला हो।
शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों के ह्यमास्टरमाइंडह्ण होने का आरोप है। उन पर यूएपीए और आईसीपी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन दंगों में 53 लोगों की जान गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को नहीं होगी।
‘मेरा उमर खालिद से कोई संबंध नहीं’
