मुख्य सचिव से उद्यमियों की मांगें अनेकः ट्रांसफर चार्ज कम कराने की भी लगाई गुहार, जानिए प्राधिकरण क्या उठाएगा कदम

Noida: एनईए सभागार में यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के सामने उद्यमियों ने अनेकों मांगे उठाई। इसमें सबसे अहम प्रोपर्टी का ट्रांसफर चार्ज है। जिसे प्राधिकरण ने हाल ही में बढाया है। इस दौरान पुलिस आयुक्त गौतमबुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह भी मौजूद रही। एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन मनोज कुमार सिंह तथा लक्ष्मी सिंह को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया।
उद्यमियों ने ये मांग उठाई
नोएडा में प्रा०लि० कम्पनी में अगर 1 प्रतिशत की भी शेयर होल्डिंग (CIC) बदलनी हो तो नौएडा विकास प्राधिकरण उसके चार्ज लेता है और स्टांप विभाग भी चार्ज लेता है। अतः प्रा.लि. कम्पनी में शेयर होल्डर बदलते हैं उस पर कोई शुल्क न लिया जाए ।

प्रा०लि० कम्पनी को यदि एल०एल०पी० में बदलाव किया जाता है तथा कम्पनी नाम भी वही रहता है और उसके डायरेटर भी वही रहते हैं जो कि प्रा० लि० कम्पनी में थे उस पर निबन्धन विभाग रजिस्ट्री के चार्जेज लेता है । अतः यदि कोई प्रा०लि० कम्पनी से एल०एल०पी० में तबदील होती है उसमें रजिस्ट्री की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए उसकी केवल डिकलिरेशन डीड ही होनी चाहिए ।

जिन इकाईयों द्वारा दिनांक 31.12.24 तक कम्पलीशल प्रमाण-पत्र ले लिये गये है या प्राधिकरण में आवेदन कर रखा है, वे किसी कारणवश कार्यशील प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन नही कर पाये उनको निरस्त न माना जाए क्योंकि उनके द्वारा इकाई के निमार्ण में करोड़ो रूपये खर्च किए हुए हैं। उनको भी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर कार्यशील प्रमाण-पत्र दे दिया जाए।

नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा उद्योगों में कामर्शियल गतिविधि चलाने पर धारा 10 बी के नोटिस जारी जाते हैं जिन्हें वर्ष 2021 से पूर्व उद्यमी द्वारा कामर्शियल गतिविधि बंद कर भविष्य में कामर्शियल गतिविधि न चलाने का शपथ पत्र देने पर नोटिस वापिस ले लिया जाता था। लेकिन अब प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्रकरणों हेतु कमेटी का गठन किया गया है कि कामर्शियल गतिविधि न करने का शपथ पत्र देने के साथ 1 प्रतिशत चार्जेज जमा करने तथा प्राधिकरण के अधिकारीगण द्वारा इकाई में जाकर सर्वे करने के पश्चात् भी ऐसे प्रकरण पुनः कमेटी में रखे जाते हैं । अतः इस व्यवस्था को पूर्व की भांति ही रखा जाए। रक्त संबधी मामलों में परिवार की आवासीय सम्पत्ति का पारिवारिक सदस्यों के बीच बंटवारें के हेतु स्टांप ड्यूटी शुल्क रू 5000 निर्धारित किया गया है। अतः आवासीय सम्पत्ति की भाँति औद्यौगिक भूखड़, भवनों में भी रक्त संबंधी मामलों में सम्पत्ति के बंटवारें के हेतु स्टांप ड्यूटी शुल्क रू० 5000 निर्धारित करने की कृप्या करें। नोएडा में 250 वर्ग मीटर तक की इकाईयों में ग्राऊड कवरेज बहुत कम मिलती है, जिसके कारण छोटे उद्यमियों को अपना उद्योग चलाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः इकाईयों में ग्राऊड कवरेज बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ।

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नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा लीज पर सैक्टर-65 तथा सैक्टर-67 नौएडा में औद्यौगिक गतिविधि चलाने हेतु उद्यमियों को लगभग 23 वर्ष पूर्व भूमि आवंटित की गई थी। जिसकी उद्यमियों द्वारा सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् करोडो रुपये खर्च कर वहाँ उत्पादन शुरू कर दिया था। वर्ष 2015 में सैक्टर-65 तथा सैक्टर-67 के कई उद्यमियों को तहसीलदार दादरी द्वारा उक्त भूमी को पशुचर अंकित दर्शाकर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि से बेदखल कर करोडो रूपये जमा करने हेतु रिकवरी तथा इकाई सील करने के नोटिस दिये गये। तत्पश्चात् एनईए का एक प्रतिनिधिमण्डल तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी से मिला उसके बाद यह कार्यवाही रूक गई। अब पुनः तहसील दादरी द्वारा नोटिस दिये जा रहे हैं। कृप्या इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए इस समस्या का स्थाई समाधान करने की कृपा करें।

नोएडा में वर्तमान में अंतरण सम्बन्धी लागू नीति के अनुसार स्थापित औद्यौगिक इकाई के मूल्य का 4 प्रतिशत अंतरण शुल्क देय होता है जबकि युनिफाईड रेगुलेशन 2025 नीति के अनुसार 4 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत अंतरण शुल्क लागू होगा शुल्क में अचानक 2.5 गुणा की वृद्धि कर दी गई है। इस प्रकार अंतरण बढौतरी की गई।

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