Delhi News: नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दी थी। यह निर्णय 2025 में जारी किए गए नए संशोधित नियमों के तहत लिया गया था।
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सरकार ने मंगलवार को संघ शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण (संशोधन) विनियमन, 2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया था। ये संशोधन जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 को लद्दाख में लागू करने के लिए किए गए थे। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 58(2) और संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत लागू किया गया था। विनियमन में स्पष्ट किया गया था कि आरक्षण का कुल प्रतिशत किसी भी स्थिति में 85 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, हालांकि इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण को शामिल नहीं किया गया है यह फैसला लद्दाख क्षेत्र में सामाजिक न्याय और समान अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया था।