Eid-Ul-Adha: सुप्रीम कोर्ट में घोषित हो सकती है 6 जून को बकरीद की छुट्टी

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Eid-Ul-Adha: नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पहले से निर्धारित 7 जून (शनिवार) के बजाय 6 जून (शुक्रवार) 2025 को ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर अवकाश घोषित किया था। यह निर्णय चंद्रमा की दृश्यता और भारत सरकार द्वारा घोषित राजपत्रित अवकाश के आधार पर लिया गया।

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शीर्ष अदालत द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया था कि यदि बकरीद 6 जून को मनाई जाती है और भारत सरकार द्वारा उसे उस दिन का राजपत्रित अवकाश घोषित किया जाता है, तो न्यायालय उस दिन बंद रहेगा।

परिपत्र में कहा गया था, “यह सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि यदि ईद-उल-जुहा (बकरीद) 7 जून (शनिवार) की बजाय 6 जून (शुक्रवार) को मनाई जाती है और भारत सरकार द्वारा 6 जून को राजपत्रित अवकाश घोषित किया जाता है, तो माननीय न्यायालय और उसकी रजिस्ट्री 6 जून को बंद रह सकती है।”

बकरीद का त्योहार चंद्र दर्शन पर निर्भर करता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष इसकी तारीख में बदलाव संभव होता है। इस वर्ष भी इसी कारण अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया गया।

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