Delhi News: एनजीटी ने जालंधर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जारी किया नोटिस

Delhi News: NGT issued notice regarding single use plastic in Jalandhar

Delhi News: नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पंजाब के जालंधर में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं रोक पाने पर नोटिस जारी किया है। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को करने का आदेश दिया।

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याचिका एक्शन ग्रुप अगेंस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन की ओर से डॉ. पल्लवी खन्ना ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जालंधर में सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में संशोधन कर सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गयी है।

याचिका में कहा गया है कि 2016 में पंजाब प्लास्टिक कैरी बैग कंट्रोल एक्ट के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गयी थी लेकिन इसके बावजूद प्रशासन जमीनी स्तर पर इसके इस्तेमाल पर लगाम लगाने में विफल रहा है। याचिका में कुछ फोटो भी लगाए गए हैं जिसमें जालंधर के बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। याचिकाकर्ता ने इसे लेकर विभिन्न प्राधिकरणों को प्रतिवेदन दिया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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