Corona: कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

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Corona: नई दिल्ली। देशभर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कोरोना सैंपलिंग की प्रक्रिया के लिए अपनाई गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अनीश दयाल की एकल पीठ ने केंद्र को 18 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट का यह निर्देश डॉ. रोहित जैन द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने पूर्व में कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया है।

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याचिकाकर्ता के अनुसार, कोरोना सैंपलिंग को लेकर अब तक कोई स्पष्ट एसओपी नहीं बनाई गई है, न ही सैंपल एकत्र करने और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए न्यूनतम मानदंड तय किए गए हैं।

केंद्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि 27 जनवरी 2023 के आदेश के बाद 30 मई 2023 को स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में विशेषज्ञों की चार कमेटियां गठित की गई थीं, जिनमें पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के विशेषज्ञ शामिल थे। इन कमेटियों को एसओपी तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था।

हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि बैठक के बावजूद अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एसओपी को लागू कैसे किया जाएगा और इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने इसे गंभीर चूक मानते हुए केंद्र सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का अंतिम निर्देश दिया। गौरतलब है कि देश में अब तक करीब 4 हजार कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि जनवरी 2025 से अब तक 32 मौतों की पुष्टि हुई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात में सैंपलिंग प्रक्रिया को लेकर जल्द और ठोस कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है।

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