यूपी की नई आबकारी नीति 2024-25 घोषित, ये किए गए महत्वपूर्ण बदलाव
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यूपी की नई आबकारी नीति 2024-25 घोषित, ये किए गए महत्वपूर्ण बदलाव

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आबकारी नीति 2024 25 घोषित कर दी गई है। इस नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अलग-अलग बदलावों के हिसाब से अब शराब के ठेके चलाने वालों को इनका सख्ती से पालन करना होगा।

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आबकारी नीति 2024-25 के ’महत्वपूर्ण प्रावधान

1.वर्ष 2024–25 में दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण से होगा।
2.देशी शराब दुकानों का MGQ में 10% की वृद्धि की जाएगी और Rs 32/BL की दर से निर्धारित किया जायेगा।
3. देशी शराब में प्रतिफल शुल्क/ लाइसेंस फीस की दर 254 Rs/BL होगी।
4. विदेशी मदिरा,बीयर, भांग,मॉडल शॉप की दुकानों की लाइसेंस फीस में 10% की वृद्धि की गई है।
5.बीयर की दुकानों में दुकान की 20 मीटर की परिधि में न्यूनतम 100वर्ग मीटर का पृथक परिसर में Rs 5000 के शुल्क भुगतान पर मात्र बीयर पिलाए जाने हेतु परिसर अनुमन्य होगा।
6. प्रत्येक फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा अनिवार्य होगी।
7. 03% तक नई दुकानें आबकारी आयुक्त महोदय की अनुमति से खोली जा सकेंगी।
8. प्रतिभूति का अंतर निर्धारित समय के बाद अधिकतम 15 दिनों में प्रतिदिन Rs 2000 अर्थदंड के साथ जमा की जा सकेगी, इस सीमा तक जमा न होने पर अनुज्ञापन निरस्त हो जायेगा।
9. थोक अनुज्ञापनो का नवीनीकरण शुल्क Rs 1,50,000 होगा।
10. त्रुटिपूर्ण हेड में चालान जमा हो जाने पर प्रति चालान Rs 1000 जमा करने पर सही हेड बदला जा सकेगा।
11. देशी शराब दुकानों पर पिछले वर्ष की शराब 05.04.2024 तक बेची जा सकेगी।
12. विदेशी मदिरा ,बीयर के अवशेष स्टॉक किसी भी फुटकर दुकान, बार अनुज्ञापन, थोक अनुज्ञापन पर यदि 2022–23 के पूर्व की है तो उसे dec charge, deo district, sdm की संयुक्त टीम की निगरानी में विनष्ट किया जायेगा। अर्थात वित्तीय वर्ष 2022–23 के पूर्व की विदेशी मदिरा दिनांक 01.04.2024 से बिकना अवैध हो जायेगा।
13. दिनांक 05. 04.2024 के बाद देशी मदिरा का स्टॉक फुटकर दुकानों का भी नष्ट कर दिया जाएगा। देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों पर दिनांक 01.04.2024 से ही पिछले वर्ष का स्टॉक अवैध हो जायेगा।
14. आबकारी की दुकानों को किसी अन्य विभाग के अधिकारी सील नहीं कर सकेंगे और अन्य विभाग के अधिकारी बिना आबकारी विभाग के सक्षम अधिकारी को साथ लिए दुकानों का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे।

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