नोएडा में प्रोपर्टी एजेंटों के लिए यूपी रेरा उठाया अहम कदम, यदि ये शर्त पूरी नही तो उठाना पड़ेगा नुकसान

Greater Noida। उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के साथ साथ अन्य रेजिस्टर्ड एजेंटों को ट्रेनिंग लेने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। तय अवधि में प्रशिक्षण लेकर सर्टिफिकेट नहीं लेने पर पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा।
फीस में हुई बढोतरी
रेरा ने प्रशिक्षण फीस में बढोतरी कर दी है। एजेंटों को अब पांच हजार रुपये की जगह 6000 रुपये फीस देनी को होगी। प्रशिक्षण हासिल कर चुके एजेंटों को भी बढ़ी फीस न का भुगतान करना होगा। बता दें कि यूपी रेरा में इस समय 6714 एजेंट पंजीकृत हैं। पिछले वर्ष सभी एजेंट के लिए ट्रेनिंग लेना जरूरी कर दिया था। ट्रेनिंग के बाद सभी को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जिसके आधार पर ही रेरा में एजेंटों का पंजीकरण होगा। ट्रेनिंग में एजेंटों को नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ताकि खरीदारों के साथ धोखाधड़ी नहीं न हो सके। प्रशिक्षण के दौरान ही परीक्षा आयोजित की जाती है। जिसे पास करना जरूरी है। अब तक करीब 1000 एजेंटों ने ही प्रशिक्षण लिया है। रेरा ने अब बाकी एजेंटों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। जो एजेंट फेल हुए है उनको फिर से 3000 रुपये का शुल्क देना होगा।

 

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