Noida Authority Share Holding Policy: नोएडा प्राधिकरण से प्लॉट लेने वाले ग्रुप या कंपनी को शेयर होल्डिंग में बदलाव होने पर यदि सूचना नही दी तो नया नियम लागू हो चुका है। शेयर होल्डिंग में बदलाव की सूचना प्राधिकरण को देनी होती है। अगर सूचना नहीं दी तो 26 फरवरी से लागू हुई यूनिफाइड पॉलिसी में बदलाव के दिन से प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
किस किस प्रकार के भूखंड पर लागू होगा नियम
बता दें कि प्राधिकरण के ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक, संस्थागत प्लॉट के बड़ी संख्या में आवंटी आ गए हैं। कई प्लॉट की कंपनी में शेयर होल्डिंग में बदलाव कई वर्ष पहले हो चुका है। इन पर लाखों में जुर्माना हो जाएगा। ऐसे आवंटियों की संख्या 8 हजार से ज्यादा होने का अनुमान है। जुर्माना नहीं जमा होने से प्राधिकरण में आवंटियों का काम नहीं हो पा रहा है।
Noida Authority Share Holding Policy
अंतिम मौका दे रहा प्राधिकरण
ऐसे में प्राधिकरण सभी आवंटियों को शेयर होल्डिंग की सूचना साझा करने के लिए अंतिम मौका देने जा रहा है। अभी तक तैयारी यह है कि 90 दिन का समय दिया जाए जिसमें आवंटी ग्रुप या कंपनी सूचना साझा कर सकें। इसके बाद से जुर्माना देने होगा।
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