नोएडा में औद्योगिक भूखंड लेने के लिए करना होगा ये उपाय, जानिए क्या है शर्ते

Authority Industrial plot in Noida: यूपी में औद्योगिक गतिविधियों को बढवा देने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उद्योग लगाने के लिए लोगोें को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इंवेस्ट यूपी कार्यक्रम के तहत बहुत कंपनियों ने नोएडा में इकाइ स्थापित करने के लिए इटरेस्ट दिखाया। अब नोएडा में कंपनी स्थापित करने के लिए इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। फाइनेंसर दौड़ से बाहर हो जाएंगे। अब से प्राधिकरण से 8 हजार वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल वाले औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के नियम में बदलाव कर दिया है। अहम बदलाव यह है कि इस श्रेणी के सभी प्लॉट का आवंटन ई-नीलामी से होगा। ई-आॅक्शन में भी सभी आवेदक शामिल नहीं हो सकेंगे। आवेदकों को ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की परीक्षा 60 प्रतिशत या इससे ज्यादा अंक के साथ पास करनी होगी।

90 अंक का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया लागू होगा, जिसमें औद्योगिक विकास व स्थिरता के कई नियम शामिल किए गए हैं। इन नए नियम के मुताबिक ही अब प्राधिकरण की औद्योगिक भूखंडों की योजना आएगी। वहीं आठ हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल से बड़े औद्योगिक प्लॉट का आवंटन पहले से तय नियम साक्षात्कार के आधार पर होगा।

पहले इस नियम से होता था आवंटन
बता दें कि पहले प्राधिकरण में ई-आॅक्शन व्यवस्था सें औद्योगिक प्लॉट आवंटन होने पर 1 से 4 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले प्लॉट ड्रा के जरिए आवंटित होते थे। जबकि 4 से 8 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल के प्लॉट का आवंटन ई-नीलामी से होता था जिसमें यह ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया शामिल था। इसके बाद ई-नीलामी रोककर 2023 में एक योजना साक्षात्कार के जरिए आवंटन से लाई गई थी।

 

ऐसे निर्धारित किए जाएंगे अंक
औद्योगिक इकाई में होने 2 वाले उत्पादन के निर्यात को लेकर भी 10 अंक तय किए गए हैं। इसमें कुल उत्पादन के 75 प्रतिशत तक निर्यात पर 10 अंक, 50 प्रतिशत पर 7.5 अंक मिलेंगे। जबकि एफडीआई के लिए 10 अंक तय किए गए हैं। 49 प्रतिशत के ऊपर एफडीआई रहने पर 10 और 25 से 49 प्रतिशत तक 7.5 और 24. प्रतिशत तक रहने पर 5 अंक मिलेंगे। इसके अलावा प्रस्तावित औद्योगिक यूनिट में आने वाले रोजगार के नए मौकों के मानक पर 5 अंक तय किए गए हैं। 400 से ज्यादा रोजगार के नए मौके आने पर 5, 200 से ज्यादा पर 3 अंक निर्धारित किये गए हैं। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण ने 7 अंक रखे हैं। आवेदकों को नेटवर्थ के मानक का पालन करना होगा, इसके लिए 10 अंक का रखा गया है। नेटवर्थ परियोजना की 30 प्रतिशत से ज्यादा होने पर पूरे 10, 25- प्रतिशत होने पर 7.5, 20 प्रतिशत से ज्यादा होने पर 5 अंक तय किए गए हैं। आवेदक के औसत टर्नओवर को भी मानक बनाते हुए 10 अंक किए गए हैं। परियोजना कीमत की तुलना में 100 प्रतिशत टर्नओवर होने पर 10 तो 75 प्रतिशत होने पर 7.5 अंक तय किए गए हैं। इस सबके अलावा महिला, एससी-एसटी, दिव्यांग के लिए 3 अंक का प्राविधान है।

 

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