सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना पड़ा भारी! ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एक दिन में 118 लोगों पर कसा शिकंजा

ग्रेटर नोएडा: गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में तथा डीसीपी ग्रेटर नोएडा  रवि शंकर निम के पर्यवेक्षण में ग्रेटर नोएडा जोन की पुलिस टीम ने दिनांक 18 जून 2026 को सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करते पाए गए कुल 118 व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 292 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की।

अभियान का उद्देश्य

यह विशेष अभियान सार्वजनिक स्थानों — जैसे पार्क, सड़क किनारे, बाजार और अन्य खुले क्षेत्रों — में बेखौफ होकर शराब पीने की बढ़ती प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए चलाया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का व्यवहार न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के लिए असुरक्षा का माहौल भी पैदा करता है।

क्या है धारा 292 बीएनएस?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 292 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना या नशे की हालत में उपद्रव करना罚दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इस धारा के तहत अभियुक्तों पर जुर्माना व आवश्यकतानुसार अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

वरिष्ठ अधिकारियों का संदेश

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी को भी सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। डीसीपी ग्रेटर नोएडा रवि शंकर निम ने बताया कि जोन की सभी थानों की टीमें इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

 

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