Delhi News: गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, ग्रैप का तीसरा चरण फिर लागू
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Delhi News: गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, ग्रैप का तीसरा चरण फिर लागू

सरकारी कार्यों को छोड़कर निर्माण और ध्वस्तीकरण के सभी काम  रहेंगे बंद
Delhi News:। दिल्ली में महज दो दिनों के भीतर प्रदूषण खराब श्रेणी से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। आने वाले दिनों में भी प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय गुणवत्ता आयोग ने ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियों को एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर में लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में सरकारी कार्यों को छोड़कर निर्माण और ध्वस्तीकरण के सभी काम बंद रहेंगे।

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वहीं, दिल्ली में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 409 रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 358 था। शुक्रवार सुबह 10 बजे वायु गुणवत्ता 397, 12 बजे 398, दोपहर 1 बजे 400, 2 बजे 402 और 3 बजे 405 था। प्रदूषण पर निगरानी रखने वाली संस्थाओं का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण में बड़ी राहत नहीं मिलेगी। इसे ध्यान में रखते हुए वायु गुणवत्ता आयोग ने ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियों को लागू कर दिया है। ग्रैप का पहला और दूसरा चरण पहले से लागू है। आयोग ने प्रदूषण की रोकथाम में लगी एजेंसियों को तुरंत प्रभाव से इन पाबंदियों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के अनुसार, दिल्ली में हवा की धीमी रफ्तार, तापमान में गिरावट और कोहरे के चलते वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। आयोग ने दिल्लीवासियों से ग्रैप की पाबंदियों का पालन करने की अपील की है, ताकि प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके।

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पांच जगह हवा जानलेवा
राजधानी में शुक्रवार को पांच जगहों पर प्रदूषण स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका आईटीओ रहा, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 465 दर्ज किया गया। इसके अलावा शादीपुर, नेहरू नगर, अलीपुर और जहांगीरपुरी में प्रदूषण बेहद गंभीर श्रेणी में रहा। शुक्रवार को दिल्ली में ऐसा एक भी इलाका नहीं था, जहां प्रदूषण खराब श्रेणी में हो। अधिकांश इलाकों में हवा बेहद खराब श्रेणी के ऊपरी हिस्से में रही।

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तीसरे चरण की पाबंदियां
निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर रोक रहेगी। रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, आईएसबीटी, राष्ट्रीय महत्व और सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को इससे छूट मिलेगी। प्रदूषण नहीं फैलाने वाले प्लंबर, कारपेंटरी, इंटीरियर डेकोरेशन और इलेक्ट्रिकल काम कराए जा सकते हैं। स्वच्छ ईंधन पर नहीं चलने वाले ईंट भट्ठे, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर को दिल्ली-एनसीआर में बंद कर दिया गया है।  दिल्ली-एनसीआर की राज्य सरकारें बीएस तीन संचालित पेट्रोल वाहन और बीएस चार संचालित डीजल वाहन (हल्के मोटर चार पहिया) वाहनों पर पाबंदी लगा सकती है।

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