Delhi News : Delhi High Court ने दिल्ली के CM Arvind Kejriwal के बंगले के रेनोवेशन के मामले में नियमों का घोर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग की ओर से पीडब्ल्यूडी के छह अफसरों को दिए गए कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की बेंच ने कहा कि कोर्ट को ये आश्वासन दिया गया था कि इन अफसरों के खिलाफ कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसके बावजूद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।
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आज सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के विजिलेंस डायरेक्टर (igilance director) ने कोर्ट से कहा कि वे 12 अक्टूबर तक इन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पीडब्ल्यूडी के जिन छह अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 17 अगस्त को कोर्ट ने दिल्ली सरकार और विजिलेंस के डायरेक्टर और पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी किया था।
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PWD के छह अफसरों की ओर से पेश वकील मोहित माथुर ने कहा कि विजिलेंस की ओर से आश्वासन मिलने के बावजूद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्होंने कहा कि अगर विजिलेंस विभाग कोई निरोधात्मक कार्रवाई करना चाहता है तो उसे कोर्ट की अनुमति लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है।
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