Dadri News: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत और पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में थाना जारचा पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक पोक्सो मामले में दोषी को कठोर सजा दिलाई गई है।
वीरवार को न्यायालय ने थाना जारचा पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 276/2019, धारा 5(ए)/6 पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी नियाज पुत्र रज्जाक, निवासी कस्बा व थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। थाना प्रभारी ने बताया कि पोक्सो एक्ट के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे मामलों को पूरी गंभीरता से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
Dadri News : पोक्सो एक्ट के मामले में दोषी को 20 साल की सजा
