ओखला के बटला हाउस में तोड़फोड़ मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब इस मामले में पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने बटला हाउस के खसरा नंबर 277 और 279 में स्थित मकानों और दुकानों के लिए तोड़फोड़ नोटिस के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के सामने उठाया गया।
आप हाईकोर्ट क्यों गए…
वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 दिन का नोटिस चाहिए, लेकिन यहां एक नोटिस चिपकाया गया है और कहा गया है कि हमें खाली कर देना चाहिए। 26 मई को नोटिस चिपकाया गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि शुरुआत में सीजेआई गवई ने कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों गए, लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा कि तोड़फोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। सीजेआई ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे।
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