नेशनल हेराल्ड केस में ईडी को बड़ा झटका

कोर्ट ने राहुल और सोनिया गांधी को नोटिस जारी करने से किया इनकार
new delhi news नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिल्ली की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तत्काल नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। विशेष जज विशाल गोगने ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि नोटिस जारी किया जाना जरूरी है।
ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि पीएमएलए (प्रिवेंशन आॅफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत आरोपी को सुने बिना शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। एजेंसी ने मांग की थी कि पूछताछ के लिए गांधी परिवार को नोटिस भेजा जाए। लेकिन कोर्ट ने पाया कि आरोपपत्र में कुछ जरूरी दस्तावेज शामिल नहीं किए गए हैं। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करे, जिसके बाद ही नोटिस जारी करने पर विचार किया जाएगा।
988 करोड़ की आपराधिक आय का दावा 
ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, गांधी परिवार यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (वाईआई) के माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों का लाभार्थी है। इन संपत्तियों की कीमत उस समय करीब 2,000 करोड़ रुपए बताई गई थी, जो अब 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि वाईआई ने एजेएल की संपत्तियां महज 50 लाख रुपए में हासिल कीं। ईडी का दावा है कि इस पूरे प्रकरण में 988 करोड़ रुपए की आपराधिक आय का पता चला है, जिसमें रियल एस्टेट, शेयर और किराया शामिल है। अदालत अब दस्तावेजों की समीक्षा के बाद अगली कार्रवाई पर फैसला करेगी।

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