मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला को मौत की सजा

मेरठ: मेरठ के कुख्यात ‘ब्लू ड्रम मर्डर’ केस में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को दोषी करार दिए गए मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई है। मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या और उनके शव के टुकड़े करके नीले प्लास्टिक ड्रम में सीमेंट भरकर छिपाने के मामले में यह फैसला आया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने 30 सितंबर 2026 को दोनों को हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में दोषी ठहराया था। सजा के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। अभियोजन पक्ष ने ‘रारेस्ट ऑफ रेयर’ सिद्धांत का हवाला देते हुए दोनों के लिए मौत की सजा की मांग की थी। पीड़ित परिवार ने भी फांसी की सजा की मांग की थी।

मामले की पृष्ठभूमि
मार्च 2025 में सौरभ राजपूत की हत्या हुई थी। अभियोजन के अनुसार, मुस्कान ने पति को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया और साहिल के साथ मिलकर चाकू से हत्या कर दी। इसके बाद शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया गया। 17 मार्च को बदबू आने पर शव बरामद हुआ। दोनों हिमाचल प्रदेश भाग गए थे और बाद में गिरफ्तार हुए।

ट्रायल में 126 सुनवाई हुईं और 22 गवाहों के बयान दर्ज हुए। अदालत ने दोनों को संयुक्त रूप से अपराध का दोषी पाया। मुस्कान ने जेल में बेटी को जन्म दिया था। बचाव पक्ष ने बेटी और बुजुर्ग माता-पिता का हवाला देते हुए कम सजा की अपील की थी, लेकिन अदालत ने अपराध की क्रूरता को देखते हुए मौत की सजा सुनाई। पीड़ित सौरभ की मां रेनू देवी और भाई ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि वे न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था।

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