राजा रघुवंशी हत्याकांड: शिलांग कोर्ट से सोनम रघुवंशी को मिली जमानत, पीड़ित परिवार स्तब्ध

राजा रघुवंशी हत्याकांड: इंदौर के चर्चित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हत्या के मामले में मुख्य आरोपी उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय के शिलांग कोर्ट से जमानत मिल गई है। कई महीनों की न्यायिक हिरासत के बाद चौथी सुनवाई में यह राहत मिली, जबकि पहले तीन याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं।

जमानत पर कोर्ट का फैसला

शिलांग की जिला अदालत ने सोमवार को सोनम की जमानत याचिका स्वीकार कर ली, जिसकी पुष्टि मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने की। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि गाजीपुर से गिरफ्तारी के समय पुलिस ने स्पष्ट अपराध नहीं बताया था, जिसे कोर्ट ने मान लिया। अब सोनम को शीघ्र शिलांग जेल से रिहा किया जा सकता है, हालांकि राज कुशवाहा नामक सह आरोपी अभी भी हिरासत में है।

हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम

11 मई 2025 को इंदौर में राजा-सोनम की शादी हुई और 21 मई को दोनों मेघालय के शिलांग पहुंचे। 23 मई को सोहरा के वेइसावडोंग इलाके में सुनसान पार्किंग में राजा पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई, शव खाई में फेंक दिया। 10 दिन बाद शव मिला, सोनम ने उत्तर प्रदेश में आत्मसमर्पण किया।

आरोपी और जांच की स्थिति

सोनम को मुख्य साजिशकर्ता माना गया, उसके प्रेमी राज कुशवाहा समेत आकाश, आनंद, विशाल सहित अन्य गिरफ्तार। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने 790 पेज की चार्जशीट पेश की, अक्टूबर 2025 में आरोप तय हुए। लोकेंद्र तोमर, बलबीर सिंह और शिलॉम जेम्स को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

परिवार की प्रतिक्रिया

राजा के भाई विपिन ने फैसले को झटका बताया, कहा कि उन्हें सुनवाई की सूचना नहीं दी गई। परिवार उच्च न्यायालय में अपील की तैयारी कर रहा है और न्याय की लड़ाई जारी रखेगा। यह फैसला हाई-प्रोफाइल केस में नया मोड़ लाता है, ट्रायल आगे चलेगा।

यह भी पढ़ें: ममता बनर्जी की ‘जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई’: घिरती TMC के सामने BJP का हमला, राघव चड्ढा का AAP से BJP जाना विपक्ष में सनसनी

यहां से शेयर करें