Noida News। जिले में बंद पड़े सिनेमा घर मालिकों के लिए खुशखबरी है। अब जिला मनोरंजन विभाग ने बंद सिनेमा घरों को दोबारा चालू करने के लिए सरकार की नई स्कीम को लागू कर दिया है। अफसरों कु मुताबिक कि बंद सिनेमा घरों को चालने पर पहले दिन साल कर में 100 फीसदी की छूट मिलेगी।
क्या कहते है सहायक आयुक्त राज्य कर
इस मामले को लेकर सहायक आयुक्त राज्य कर ने बताया कि बंद और घाटे में चल रहे सिनेमाघरों को छूट मिलेगी। संचालकों को ऐसे सिनेमा घरों को पूरी तरह से तोड़ना होगा और उनकी जगह आधुनिक सुविधाओं युक्त कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना होगा। स्कीम लागू होने से बाद 5 साल के अंदर निर्माण पूरा करना होगा। उसके बाद जिला प्रशासन ने लाइसेंस लेकर फिल्म प्रदर्शित करनी होंगी।
ये मिलेगा फायदा
स्कीम के तहत इस मामले में पहले तीन साल में राज्य माल एवं सेवाकर में 100 प्रतिशत और अगले दो साल में 75 प्रतिशत धनराशि का अनुदान दिया जाएगा। सिनेमाघरों के भवनों का आंतरिक संरचना में बदलने पर भी 75 से 50 फीसदी की छूट मिलेगी। बंद पड़े एकल सिनेमा घरों को भी चालू करने पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।
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