गरीब कैदियों की सहायता को लेकर ‘अधिकार प्राप्त समिति’ का हुआ गठन
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गरीब कैदियों की सहायता को लेकर ‘अधिकार प्राप्त समिति’ का हुआ गठन

ghaziabad news  भारत सरकार ने गरीब कैदियों की सहायता के लिए एक योजना बनाई है। जिससे ऐसे गरीब कैदियों को सहायता प्रदान की जाएगी, जिन्हें जुर्माना न अदा करने, धनाभाव के कारण जमानत कराने में असमर्थ हैं, को जेलों से रिहा नहीं किया जा सका है। जिसमें जिला स्तरीय समिति द्वारा जमानत राशि 40 हजार रुपए व 40 हजार रुपए से अधिक की जमानत राशि के लिए जिला स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति को प्रस्ताव भेजकर अनुमोदित कराया जा सकता है, के तहत कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में ‘अधिकार प्राप्त समिति’ जिसमें जनपद न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायिक मजिस्ट्रेट, सदस्य, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सदस्य, पुलिस आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी (न्यूनतम डीसीपी स्तर) व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सदस्य व वरिष्ठ अधीक्षक, अधीक्षक प्रभारी अधीक्षक कारागार, सदस्य सचिव को सम्मलित कर कमेटी का गठन किया गया।
बैठक के दौरान जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त के सम्बंध में एक प्रकरण है जो कि राज्य स्तरीय समिति से सम्बंधित है। जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त के सम्बंध में आदेश दिया कि दिशा—निदेर्शों के क्रम में उक्त व्यक्ति के सम्बंधित जो जांच पड़ताल करनी है उसे समयान्तराल व गुणवत्तापूर्ण किया जाए।

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