Delhi High Court: डीपफेक वीडियो मामला: निर्वाचन आयोग को निर्देश देने से हाई कोर्ट का इनकार

Delhi High Court: नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से सकुर्लेट हो रहे डीप फेक वीडियो पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर निर्वाचन आयोग को कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि चुनाव के बीच में हम निर्वाचन आयोग को कोई आदेश जारी नहीं कर सकते हैं।

Delhi High Court:

हाई कोर्ट ने कहा कि आयोग अपनी ओर से इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने में समर्थ है। हमें आयोग पर भरोसा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो अपनी मांग को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन दें। कोर्ट ने आयोग से कहा कि वो इस मसले की तात्कालिकता को देखते हुए याचिकाकर्ता की ओर से भेजे गए ज्ञापन पर जल्द से जल्द (संभव हो तो 6 मई तक) फैसला ले। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि इस मामले में जो जरूरी होगा, वो कदम उठाया जाएगा।

Delhi High Court:

वकीलों के एक संगठन की ओर से दायर याचिका में लोकसभा चुनाव के दौरान डीप फेक वीडियो पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि डीपफेक वीडियो हटाने में समय लगता है और तब तक सम्बंधित व्यक्ति का काफी नुकसान हो चुका होता है। डीफ फेक वीडियो से गलत नैरेटिव काफी तेजी से फैलता है। याचिका में कहा गया था कि वर्तमान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऐसे मामलों से निपटने में सक्षम है लेकिन कार्रवाई होने में काफी समय लगता है।
दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डीप फेक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद कुछ आरोपितों को गिरफ्तार भी किया गया था। कुछ राज्यों की पुलिस जांच कर रही है और आरोपितों को नोटिस जारी किया गया है। अमित शाह के पहले भी कई नामी हस्तियों के डीप फेक वीडियो सामने आए।

मोजर बेयर केस: नितिन भटनागर की जमानत को ईडी ने हाई कोर्ट में दी चुनौती
मोजर बेयर से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में नितिन भटनागर को निचली अदालत से मिली जमानत को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने नितिन भटनागर को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि नितिन भटनागर ने ट्रायल कोर्ट में विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली अर्जी दाखिल की है, उस पर सुनवाई करने पर रोक लगाई जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक सुनवाई करते हुए फैसला ले सकता है। हाई कोर्ट ने नितिन भटनागर को निर्देश दिया कि अगर उन्हें ट्रायल कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मिलती है तो वो देश छोड़ने से पहले हाई कोर्ट को सूचित करेंगे।
ईडी ने नितिन भटनागर को 22 अगस्त, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 17 अक्टूबर, 2019 को चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में मोजर बेयर कंपनी को भी आरोपित बनाया गया था। चार्जशीट में कहा गया था कि मोजर बेयर की दो कंपनियों ने सेंट्रल बैंक आॅफ इंडिया से फर्जी दस्तावेज के आधार पर 354 करोड़ रुपये का लोन लिया।
इस मामले के आरोपित राजीव सक्सेना को अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी, 2019 को भारत लाया गया था, जिसके बाद ईडी ने 31 जनवरी, 2019 की सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया था। ईडी के मुताबिक नितिन भटनागर ने अप्रैल, 2011 में प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से बैंक आॅफ सिंगापुर में खाता खुलवाने में मदद की थी।

Delhi High Court:

यहां से शेयर करें