ghaziabad news जिले के समस्त राशन कार्डधारकों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत जून माह के खाद्यान्न वितरण की तिथि घोषित कर दी गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि वितरण कार्य 30 मई 2025 से प्रारंभ होकर 10 जून 2025 तक चलेगा। बताया किअंत्योदय राशन कार्डधारकों के लिए प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा चावल। पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के लिए: प्रति यूनिट 2 किग्रा गेहूं और 3 किग्रा चावल। उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न वितरण कार्य प्रात: 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक सुनिश्चित किया जाएगा। वितरण के दौरान सर्वर पर डाटा कम्पाइल होने के कारण एक जून 2025 को वितरण कार्य संपादित नहीं होगा। पुन: वितरण 2 जून 2025 से पूर्व की भांति जारी रहेगा। वितरण के दौरान उचित दर विक्रेता द्वारा प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में टोकन कार्डधारकों में वितरित किया जाएगा। मोबाइल ओटीपी के माध्यम से वितरण की अंतिम तिथि 10 जून 2025 रहेगी। पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न वितरण की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपलब्ध खाद्यान्न की सीमा तक होगी।
उन्होंने राशन डीलरों को निर्देशित करते हुए कहा किसमस्त उचित दर विक्रेता वितरण के संबंध में सूचना दुकान पर पहले ही चस्पा कर दें, जिससे वितरण के समय कार्डधारकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। वितरण में सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी,पूर्ति निरीक्षक अपने क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहते हुए खाद्यान्न का शत-प्रतिशत निर्धारित मात्रानुसार लाभार्थियों में वितरण सुनिश्चित करेंगे।
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