कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को 9 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा
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कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को 9 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में बीआरएस नेता के. कविता को 9 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज पेशी के दौरान ईडी ने कहा कि फिलहाल के. कविता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए।ईडी ने कहा कि हिरासत के दौरान के. कविता के बयान दर्ज किए गए और दूसरे आरोपितों और डिजिटल साक्ष्यों से आमना-सामना कराया। पेशी के दौरान के. कविता ने कहा कि यह मनी लांड्रिंग का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक लांड्रिंग का मामला है। यह एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है। हम बेदाग और बेकसूर साबित होंगे। कविता ने कहा कि एक आरोपित भाजपा में शामिल हो चुका है और दूसरे आरोपित को भाजपा से टिकट मिला है। तीसरे आरोपित ने भाजपा को इलेक्टोरल बांड के रूप में चंदा दिया।
कोर्ट ने के. कविता को 23 मार्च को आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था। ईडी के मुताबिक के. कविता ने सौ करोड़ की हेराफेरी की थी। ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि के. कविता के मोबाइल डाटा का परीक्षण किया गया, जिससे पता चला कि के. कविता ने जांच के दौरान डाटा डिलीट किया। हुसैन ने कहा था कि के. कविता के परिजनों ने कोई जानकारी नहीं दी।
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