Supreme Court: न्यूजक्लिक के संस्थापक संपादक को रिहा करने का आदेश, इसलिए हुए थे गिरफ्तार
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Supreme Court: न्यूजक्लिक के संस्थापक संपादक को रिहा करने का आदेश, इसलिए हुए थे गिरफ्तार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से आज न्यूजक्लिक के संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को बड़ी राहत मिली है। यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने पुरकायस्थ को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के एडिटर की रिहाई का आदेश सुनाते हुए पुलिस के तौर तरीकों और कार्रवाई को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की है। इससे पहले प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए थे।

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कोर्ट ने पूछा था कि दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए बनिा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में जल्दबाजी क्यों की? यूएपीए की सख्त धाराओं के तहत न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को हिरासत में लिया गया था। वह सख्त कानून के प्रावधानों के तहत जेल में थे। अब सुप्रलम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने आज यानी बुधवार को प्रबीर पुरकायस्थ को जमानत पर रिहा करने का आदेश् दिया है। मालूम हो कि पुरकायस्थ पर राष्ट्र विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए चीन से फंड हासिल करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। प्रबीर पुरकायस्थ ने यूएपीए के तहत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है।

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