Pollution in Delhi : दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत: गोपाल राय
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Pollution in Delhi : दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत: गोपाल राय

Pollution in Delhi : नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को कहा कि राजधानी में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली में ग्रैप-4 की पाबंदियां हटा ली गयी हैं, लेकिन ग्रेप-1 , ग्रेप-2 और ग्रेप-3 की पाबंदियां अभी लागू रहेंगी। निर्माण एवं विध्वंस कार्यों पर रोक अभी लगी रहेगी। बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल गाड़ियों के संचालन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली में सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 बसें ही आ सकती हैं।

Pollution in Delhi :

पर्यावरण मंत्री राय ने एक बयान में कहा कि हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पानी के छिड़काव लगातार करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में पिछले 2 दिनों से लगातार सुधार देखा जा रहा है और आज एक्यूआई 290 तक पहुंच गया है। राय ने बताया कि ग्रेप-3 के तहत दिल्ली में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। निर्माण तथा विध्वंस पर बैन से कुछ विभागों को छूट है, लेकिन उन्हें निर्माण तथा विध्वंस के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना पड़ेगा।

Pollution in Delhi :

इन विभागों को छूट-
रेलवे स्टेशन, मेट्रो, हवाई अड्डे, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्माण तथा विध्वंस साइट, अंतरराज्यीय बस अड्डे, अस्पताल, सड़क एवं राजमार्ग, फ्लाईओवर, बिजली, सीवर लाईन, स्वचछता परियोजनाओं पर निर्माण संबंधी छूट रहेगी। इसके साथ-साथ दिल्ली के अंदर जो इंटीरियर वर्क है, जैसे प्लम्बिंग का कार्य, बिजली फिटिंग का कार्य, फर्निचर का काम की छूट रहेगी।

निर्माण तथा विध्वंस स्थलों पर बोरिंग, ड्रिलिंग, खुदाई तथा भराई के काम पर अभी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। निर्माण एवं बिल्डिंग संचालन सहित तमाम संरचनात्मक निर्माण कार्य हैं, उसपर पूरी तरह बैन रहेगा। विध्वंस के कार्य पर पूरी तरह बैन रहेगा।

निर्माण तथा विध्वंस साईट पर लोडिंग-अनलोडिंग पर बैन रहेगा। कच्चे माल के स्थानांतरण मैनुअल तथा फलाईएस सहित बैन रहेगा। कच्ची सड़कों पर वहनों के आने-जाने पर बैन। टाइलों पत्थरों के काटने पर बैन, फर्श सामग्री के काटने पर बैन, पीसने की गतिविधियों पर भी बैन रहेगा।

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