Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, बैंक के खिलाफ दायर हुई अवमानना याचिका

Electoral Bond: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक याचिका पर सुनवाई करेगी। भारतीय स्टेट बैंक ने राजनीतिक दलों द्वारा नकदी में परिवर्तित किए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है।

एडीआर की याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने जानबूझकर सर्वोच्च अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसबीआई 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग 13 मार्च तक उस जानकारी को सार्वजनिक करे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, , जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।

 

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ऐतिहासिक फैसला
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक चुनावी बॉन्ड से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।
कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे असंवैधानिक करार दिया था।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।
हालांकि, एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा है।

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