Delhi News: स्पीकर से मिलें निलंबित विधायक, मामला नहीं सुलझा तो कल फिर होगी सुनवाई: हाई कोर्ट
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Delhi News: स्पीकर से मिलें निलंबित विधायक, मामला नहीं सुलझा तो कल फिर होगी सुनवाई: हाई कोर्ट

Delhi News: नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा से निलंबित किए गए भाजपा विधायकों के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि वे (निलंबित विधायक) विधानसभा स्पीकर से मुलाकात करें। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि अगर मामला नहीं सुलझता है तो इसकी कल दोपहर में फिर सुनवाई होगी। दिल्ली विधानसभा से सात निलंबित विधायकों की ओर से आज कहा गया कि उन्होंने उप राज्यपाल से मिलकर माफी मांग ली है। उन्होंने विधायकों की ओर से उप राज्यपाल को दिए गए माफीनामे की प्रति भी कोर्ट को सौंपी। विधायकों की ओर से पेश वकील जयंत मेहता ने कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।

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आम आदमी पार्टी के नेता इस मामले को सांसद राघव चड्ढा के निलंबन से जोड़कर रहे हैं। तब जस्टिस प्रसाद ने कहा कि कोर्ट राजनीतिक प्लेटफार्म नहीं है, विधायकों को स्पीकर से मुलाकात करना चाहिए।
कोर्ट ने 20 जनवरी को कोर्ट ने भाजपा विधायकों से पूछा था कि क्या वे विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर और उप राज्यपाल से माफी मांग सकते हैं। सुनवाई के दौरान विधानसभा स्पीकर ने सुझाव दिया था कि अगर भाजपा विधायक उनसे मुलाकात करें और उप राज्यपाल से माफी मांग लें तो इस विवाद का हल निकाला जा सकता है। 19 जनवरी को इन विधायकों की ओर से वकील जयंत मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही कह चुका है कि आप अनिश्चित काल तक किसी को निलंबित नहीं रख सकते हैं। जयंत मेहता ने कहा था कि पहली घटना पर किसी विधायक को तीन दिनों की अधिकतम सजा दी जा सकती है और दूसरी बार सात दिनों की अधिकतम सजा दी जा सकती है। इस मामले में इन विधायकों की ये पहले सजा है, ऐस में उन्हें तीन दिन से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है।
दरअसल 15 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में उप राज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान कथित तौर पर बाधा डालने के आरोप में भाजपा के सात विधायकों को निलंबित कर दिया गया। आप विधायक दिलीप पांडेय ने विधानसभा में सातों विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव रखा जिसे पारित कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने विधायकों की ओर से बाधा डालने के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। जिन सात विधायकों को निलंबित किया गया उनमें मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता शामिल हैं।

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