Delhi News: दिल्ली के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान ने मकोका (माफिया कंट्रोल आॅफ आॅर्गनाइजेशन एक्ट) के तहत दायर जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ले लिया। बाल्यान की ओर से उनके वकील ने अदालत से कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए वे अपनी जमानत याचिका वापस ले रहे हैं। इसके बाद, हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी।
यह मामला राऊज एवेन्यू कोर्ट में 5 मई को पेश किया गया था, जहां दिल्ली पुलिस ने नरेश बाल्यान समेत पांच आरोपितों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बाल्यान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मकोका का मामला बनता है। पुलिस ने आरोप लगाया कि बाल्यान का गिरोह से संबंध है और उसने अपराध को बढ़ावा देने में मदद की है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा कि चार्जशीट में गिरोह का जिक्र किया गया है, और 2019 में दर्ज एफआईआर में गवाह की हत्या से आरोपित की सांठ-गांठ का प्रमाण मिलता है।
वहीं, बाल्यान के वकील एमएस खान ने मकोका के आरोप को नकारते हुए कहा कि इसके लिए निरंतर अपराध होना जरूरी है, और एफआईआर में कोई नई गतिविधि नहीं पाई गई है।
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